भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) बताए गए हैं। आपके मिशन “सबका हक अधिकार” के लिए ये कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये अधिकारों के साथ-साथ हमारी जिम्मेदारियों को भी दर्शाते हैं:
- संविधान का पालन: प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।
- स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान: उन उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया।
- भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का समर्थन और रक्षा करना।
- देश की रक्षा: देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
- भाईचारे की भावना: भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो।
- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: हमारी मिली-जुली संस्कृति (Composite Culture) की समृद्ध विरासत का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
- पर्यावरण की रक्षा: वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास: वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
- सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
- उत्कृष्टता की ओर बढ़ना: व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना।
- शिक्षा का अवसर: 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें (यह 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
